बायोगैस प्लांट लगाने पर मिलेगी बंपर सब्सिडी, यहां करें आवेदन

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बायोगैस प्लांट लगाने पर मिलेगी बंपर सब्सिडी, यहां करें आवेदन. Bumper subsidy will be available for setting up biogas plant, apply here

जानें, बायोगैस प्लांट लगाने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी और कैसे करना है आवेदन

सरकार की ओर से किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का मनना है कि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वराशक्ति पर असर पड़ रहा है जिससे भूमि बंजर हो रही है। ऐसे में फसलों को कैमिकल मुक्त किया जाना चाहिए। इसके लिए किसानों को रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर गोबर से बनी खाद का उपयोग करना चाहिए। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों को बायोगैस प्लांट लगाने के लिए बंपर सब्सिडी दे रही है। बायोगैस प्लांट लगाने से किसान को खेती के लिए प्राकृतिक खाद तो मिलेगी ही, साथ ही भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में गैस उपलब्ध होगी। इस तरह किसानों को इस योजना से दोहरा लाभ प्राप्त होगा। राज्य के किसान इस योजना में आवेदन करके बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

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क्या है बायोगैस प्लांट (Biogas Plant)

बायोगैस प्लांट में पशुओं के व्यर्थ पदार्थ अथवा एनर्जी क्रॉप्स का उपयोग करके बायोगैस बनाई जाती है। बायोगैस प्लांट (Biogas Plant Scheme) में एक डाइजेस्टर और गैस होल्डर होता है जो व्यर्थ पदार्थों से ईंधन का निर्माण करता है। प्लांट का डाइजेस्टर एयर टाइट होता है यानि इसमें हवा नहीं जाती है। ऐसे डाइजेस्टर में व्यर्थ (गोबर) पदार्थ डाला जाता है और गैस होल्डर में गैस का संग्रहण किया जाता है। बायोगैस प्लांट का निर्माण गैस की जरूरत और व्यर्थ पदार्थों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। बायोगैस प्लांट दो तरह से बनाए जाते हैं एक जमीन की सतह पर बनाया जाता है और दूसरा जमीन की सतह के नीचे बनाया जाता है।

बायोगैस प्लांट से क्या होगा लाभ

बायोगैस प्लांट निर्माण से धुआं रहित बायोगैस प्राप्त होगी जिसका उपयोग रसोई में भोजन पकाने में किया जा सकेगा।

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बायोगैस बनाने के लिए मवेशियों का गोबर गांव में ही मिल जाएगा।

बायोगैस का उपयोग कर कमरों में रोशनी भी की जा सकती है।

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बायोगैस बनाने के बाद बची स्लेरी का उपयोग खाद के रूप में खेतों में किया जा सकता है। यह खाद फसलों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है।

बायोगैस प्लांट लगाने के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी

हरियाणा राज्य सरकार की ओर से बायोगैस प्लांट बनवाने के लिए किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसमें बायोगैस प्लांट (Gobar Gas) के आकार के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी, जो इस प्रकार से है-

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1 घन मीटर का बायोगैस प्लांट के निर्माण के लिए सरकार की ओर से सामान्य वर्ग के किसानों को 9800 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 17000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

2 से 4 घन मीटर का बायोगैस प्लांट के निर्माण पर सामान्य वर्ग को 14,350 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं इसी आकार का बायोगैस प्लांट बनवाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 22000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

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इसी प्रकार 6 घन मीटर का बायोगैस प्लांट के निर्माण के लिए सामान्य वर्ग को 22,750 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को 29250 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

बायोगैस प्लांट के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार से हैं-
आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड

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  • आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र
  • बैंक खाता विवरण के लिए पासबुक की कॉपी
  • किसान के जमीन से संबंधित कागजात
  • आवेदन करने वाले का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो

योजना का लाभ लेने के लिए किसान कैसे करें आवेदन

बायोगैस प्लांट पर सब्सिडी (Subsidy on Biogas Plant) का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान, भारत सरकार की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://biogas.mnre.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान ई-मित्र केंद्र या सीएससी सेंटर की सहायता लेकर भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

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